हरियाणा में दर्ज FIR में नहीं होगा जाति-धर्म का जिक्र; अगर पुलिस ने किया तो फिर करना होगा ये काम... पढ़ लीजिए खबर
Caste Religion Not Mention in FIR in Haryana DGP Punjab Haryana High Court
Caste Religion Not Mention in FIR: हरियाणा में अब किसी भी केस को लेकर अगर एफ़आईआर दर्ज होती है तो पुलिस उसमें संबन्धित व्यक्तियों के विवरण में जाति-धर्म का जिक्र नहीं कर सकेगी। अगर किसी स्थिति में जाति-धर्म का जिक्र जरूरी हो जाता है तो वहां फिर उसका स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि, हरियाणा पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर ने यह जानकारी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके दी है।